1 अप्रैल 2025 से नया बजट लागू हो रहा है। 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में कई बड़े बदलाव किए गए थे, जो अब लागू होंगे। इनमें टैक्स में राहत, रेंटल इनकम पर छूट और विदेश में पढ़ाई के लिए फंड ट्रांसफर पर टैक्स में बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं कि इस बार के बजट में क्या-क्या बदलेगा और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा।
1. टैक्स स्लैब में बदलाव: नौकरीपेशा लोगों को 75 हजार की अतिरिक्त राहत
बदलाव:
- न्यू टैक्स रिजीम में अब 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 12.75 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।
- 20 से 24 लाख रुपये की इनकम के लिए नया 25% टैक्स स्लैब जोड़ा गया है।
असर:
- पहले 15 लाख रुपये के बाद 30% टैक्स लगता था, अब यह सीमा 24 लाख रुपये कर दी गई है।
- नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी।
2. TDS छूट बढ़ी: रेंटल इनकम और सीनियर सिटीजन्स को राहत
बदलाव:
- किराये की आय पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़कर ₹6 लाख हो गई है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक FD पर TDS छूट ₹50 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
- प्रोफेशनल सर्विस पर TDS छूट ₹30 हजार से बढ़ाकर ₹50 हजार कर दी गई है।
असर:
- कम इनकम वालों पर टैक्स का बोझ घटेगा और कैश फ्लो बेहतर होगा।
3. विदेश में पढ़ाई के लिए टैक्स छूट: अब 10 लाख तक बिना TCS कटे भेज सकेंगे पैसा
बदलाव:
- पहले 7 लाख रुपये तक के फंड ट्रांसफर पर टैक्स छूट थी, अब यह सीमा 10 लाख रुपये कर दी गई है।
- अगर बैंक से एजुकेशन लोन लेकर पैसा भेजा गया हो, तो TCS नहीं लगेगा।
असर:
- छात्रों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
- पहले 7 लाख से ज्यादा की रकम पर 0.5%-5% TCS कटता था, अब 10 लाख तक पूरी राशि ट्रांसफर हो सकेगी।
4. अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए अब 48 महीने तक का समय
बदलाव:
- अब टैक्सपेयर 24 महीने की बजाय 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं।
- 24-36 महीने के बीच फाइल करने पर 60% अतिरिक्त टैक्स लगेगा।
- 36-48 महीने के बीच फाइल करने पर 70% अतिरिक्त टैक्स देना होगा।
असर:
- करदाताओं को अपनी गलतियों को सुधारने का अधिक समय मिलेगा।
- टैक्स कंफ्यूजन से बचने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ेगा।
5. यूलिप पर कैपिटल गेन टैक्स: हाई-इनकम ग्रुप के लिए नया नियम
बदलाव:
- अगर ULIP (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) का सालाना प्रीमियम ₹2.5 लाख से ज्यादा है, तो इसे कैपिटल एसेट माना जाएगा।
- ULIP से होने वाले फायदे पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
- 12 महीने से ज्यादा होल्ड करने पर 12.5% LTCG टैक्स लगेगा।
- 12 महीने से कम होल्ड करने पर 20% STCG टैक्स लगेगा।
असर:
- हाई-इनकम ग्रुप को टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा।
- ULIP को निवेश के बजाय इंश्योरेंस के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।
6. कस्टम ड्यूटी में बदलाव: 150-200 प्रोडक्ट होंगे सस्ते या महंगे
बदलाव:
- सरकार ने कुछ प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई और कुछ पर बढ़ाई है।
सस्ते होंगे:
- 40 हजार डॉलर से महंगी कारें
- 1600 CC से कम इंजन वाली मोटरसाइकिलें
- 36 लाइफ सेविंग दवाएं
- इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े उपकरण
महंगे होंगे:
- स्मार्ट मीटर, सोलर सेल
- आयातित जूते, मोमबत्तियां
- LED/LCD टीवी
- PVC फ्लेक्स शीट्स और बैनर
असर:
- आम जनता को कुछ चीजें सस्ती मिलेंगी, जबकि कुछ उत्पाद महंगे हो सकते हैं।
सरकारी योजनाओं का फायदा कब से मिलेगा?
- किसानों, महिलाओं और रोजगार योजनाओं का लाभ जून-जुलाई से मिल सकता है।
- सड़क, रेलवे, स्कूल और हॉस्पिटल जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में समय लगेगा।