मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह (Vijay Shah) द्वारा भारतीय सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी (Colonel Sofia Qureshi) पर दिए गए विवादित बयान को लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने मंत्री की भाषा को “अशोभनीय और संवैधानिक पद के खिलाफ़” बताते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने FIR दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
“आप मंत्री होकर कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? क्या यह किसी जनप्रतिनिधि को शोभा देता है?”
कोर्ट ने साफ कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह के बयानों की अपेक्षा नहीं की जाती और इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगेगी।
हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजय शाह के बयान को
“देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा” बताया और इसे अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला करार दिया। इसी आधार पर अदालत ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 152, 196(1)(b), और 197(1)(c) के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।
विपक्ष का हमला, माफी की सफाई
इस मामले पर विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं Vijay Shah ने कहा कि
“मीडिया ने मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है” और अगर किसी को ठेस पहुंची हो, तो मैं माफी मांगता हूं।
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