स्विगी से खाना मंगाया, खिचड़ी में निकली मरी हुई मक्खी; होटल को देना होगा 15 हजार से ज्यादा मुआवजा
भोपाल के गौतम नगर निवासी अभिषेक दीक्षित को ऑनलाइन खाना मंगाना महंगा पड़ गया। उन्होंने 25 मार्च 2024 की रात करीब 10:35 बजे स्विगी ऐप से बटर खिचड़ी और लस्सी का ऑर्डर किया। खाना आने पर जब उन्होंने पार्सल खोलने से पहले ही देखा, तो खिचड़ी की पारदर्शी पैकिंग में मरी हुई मक्खी नजर आई।
अभिषेक ने तुरंत स्विगी और होशंगाबाद रोड स्थित होटल वृंदावन से शिकायत की, लेकिन दोनों ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। स्विगी ने कहा कि भुगतान होटल को कर दिया गया है, अब वही जिम्मेदार है। जब कोई समाधान नहीं मिला, तो अभिषेक ने मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचाया।
फोरम ने होटल को माना दोषी, देना होगा मुआवजा
भोपाल उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय ने मामले की सुनवाई की। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि खाने में मरी हुई मक्खी मिलना होटल की लापरवाही है। स्विगी सिर्फ एक डिलीवरी माध्यम है, इसलिए उस पर कोई जवाबदारी नहीं बनती।
2 महीने में देना होगा 15,130 रुपए मुआवजा
अभिषेक के वकील अथर्व मुंझे ने बताया कि फोरम ने होटल को आदेश दिया है कि वह 130 रुपए की ऑर्डर राशि लौटाए और मानसिक पीड़ा व सेवा में कमी के लिए 10 हजार रुपए का मुआवजा दे। इसके अलावा 5 हजार रुपए कानूनी खर्च के तौर पर भी अदा करने होंगे। अगर तय समय में भुगतान नहीं हुआ, तो 9% सालाना ब्याज देना होगा।