Income Tax Return भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है, लेकिन फॉर्म और ई-फाइलिंग की सुविधा न मिलने से आम लोगों को हो रही है परेशानी।
देशभर के लाखों टैक्सपेयर्स इस बार उलझन में हैं। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर तय की गई है, लेकिन अब तक सभी ITR फॉर्म्स और ई-फाइलिंग यूटिलिटी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इससे लोग चिंतित और परेशान हैं।
सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग पहले आसान और छोटे टैक्सपेयर्स के लिए बने सरल फॉर्म्स को लॉन्च करेगा। जैसे ही फॉर्म और ई-फाइलिंग यूटिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी, तब जाकर लोग ऑनलाइन रिटर्न भर सकेंगे।
आयकर विभाग की नई प्रणाली के चलते कुछ तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। इन्हीं तकनीकी कारणों से फॉर्म और यूटिलिटी जारी करने में देरी हो रही है। आम लोग, खासकर सैलरी पाने वाले कर्मचारी, रिटायर्ड पेंशनर्स और छोटे व्यापारी इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।
कई टैक्सपेयर्स का कहना है कि समय पर फॉर्म और ई-फाइलिंग सुविधा न मिलने से वे तय तारीख से पहले रिटर्न नहीं भर पाएंगे। लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि या तो सुविधाएं जल्दी उपलब्ध कराई जाएं या फिर अंतिम तारीख को आगे बढ़ाया जाए।
