मध्य प्रदेश की राजधानी Bhopal के अयोध्या बायपास परियोजना को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की दिल्ली बेंच ने बायपास निर्माण को अनुमति दे दी है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने साफ कहा है कि परियोजना से जुड़े सभी पर्यावरणीय नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।
इस फैसले के बाद लंबे समय से अटकी परियोजना को राहत मिली है। माना जा रहा है कि बायपास बनने से भोपाल शहर के ट्रैफिक दबाव को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।
पर्यावरण शर्तों के साथ मिली मंजूरी
NGT की दिल्ली बेंच ने अपने आदेश में कहा कि निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए तय मानकों का पालन जरूरी होगा। परियोजना से जुड़े विभागों को प्रदूषण नियंत्रण, हरियाली संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा।
ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि यदि किसी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
लंबे समय से चल रहा था विवाद
अयोध्या बायपास परियोजना को लेकर पर्यावरणीय प्रभाव और पेड़ों की कटाई जैसे मुद्दों पर आपत्तियां उठाई गई थीं। इसी वजह से मामला NGT तक पहुंचा था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली बेंच ने यह फैसला सुनाया।
