मध्यप्रदेश के Dhar स्थित भोजशाला विवाद एक बार फिर कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं बल्कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फैसले को मुस्लिम पक्ष ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चुनौती दी है। मामले में आज ही सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है, जिस पर सभी पक्षों की नजरें टिकी हुई हैं।
मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को भोजशाला परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह फैसला धार्मिक भावनाओं और पुराने समझौतों के खिलाफ है।
दरअसल, धार की भोजशाला को हिंदू पक्ष मां वाग्देवी का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। इसी को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ASI सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इस मामले को लेकर धार शहर में भी लोगों की नजरें अदालत की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी तरह का तनाव न फैले। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे चाहते हैं कि अदालत का फैसला सभी पक्षों के सम्मान और शांति को ध्यान में रखकर आए।
विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद इस बहुचर्चित मामले की दिशा तय हो सकती है। अब देखना होगा कि सर्वोच्च अदालत हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाती है या ASI सर्वे की प्रक्रिया जारी रहती है।
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