छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में अधिकारियों, शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के अवकाश लेने की प्रक्रिया को लेकर सख्ती की गई है। अब छुट्टी के लिए कागज पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कर्मचारियों को अवकाश के लिए विभागीय HRIMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने 23 अक्टूबर को इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। इसमें ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने पर रोक लगाते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है।
पहले भी लागू की गई थी ऑनलाइन व्यवस्था
स्कूल शिक्षा विभाग ने जून 2026 में ही ऑनलाइन आवेदन और अवकाश स्वीकृति की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई जिलों में कर्मचारी कागज पर आवेदन दे रहे थे और अधिकारी भी उन्हें मंजूरी दे रहे थे।
इसकी जानकारी मिलने के बाद DPI ने दोबारा आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि अवकाश आवेदन से लेकर उसकी स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया HRIMS पोर्टल के जरिए ही पूरी की जाएगी। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
पहले और नए आदेश में क्या बदला?
पहले जारी निर्देशों में ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन कुछ स्थानों पर ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे थे। नए आदेश के तहत इस व्यवस्था पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही गई है।
अब अधिकारियों को भी कागज पर दिए गए आवेदन के आधार पर छुट्टी मंजूर नहीं करनी होगी। अवकाश की प्रक्रिया विभागीय पोर्टल के माध्यम से ही पूरी की जानी है।
तकनीकी दिक्कतों को लेकर शिक्षक संघ ने जताई चिंता
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने ऑनलाइन व्यवस्था में आने वाली तकनीकी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है।
उनका कहना है कि कई बार तकनीकी त्रुटियों के कारण अवकाश का आवेदन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाता या संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंचता। इससे शिक्षकों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
संजय शर्मा ने मांग की कि ऑनलाइन व्यवस्था के साथ ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी रखा जाना चाहिए, ताकि तकनीकी समस्या आने पर कर्मचारियों को छुट्टी लेने में दिक्कत न हो।
फिलहाल, DPI के नए आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में अवकाश आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया HRIMS पोर्टल के माध्यम से ही संचालित की जाएगी।
