भारतीय सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी (Colonel Sofia Qureshi) पर मध्यप्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह (Vijay Shah) द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया है। कोर्ट ने मंत्री की माफ़ी को नाकाफी बताते हुए साफ कहा कि इस मामले पर वह करीबी निगरानी रखेगा।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री की ओर से दी गई माफ़ी को खारिज करते हुए कहा,
“ऐसी भाषा और रवैया सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए निंदनीय है और इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।”
इसके साथ ही कोर्ट ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक SIT गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। यह टीम 28 मई 2025 तक अपनी पहली रिपोर्ट पेश करेगी। कोर्ट ने मामले में मध्यप्रदेश सरकार को भी नोटिस भेजते हुए कहा कि जांच की पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखी जाएगी।
हाई कोर्ट का आदेश और सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि
इससे पहले मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने न केवल हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा बल्कि जांच को और सख्ती से आगे बढ़ाने का निर्देश भी दे दिया।
बढ़ते राजनीतिक दबाव
इस विवाद के बाद राजनीतिक बवाल भी तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने Vijay Shah के इस्तीफे की मांग की है और भाजपा से सवाल किया है कि अब तक पार्टी ने मंत्री के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की। सोशल मीडिया पर भी लोग भारी संख्या में इस बयान की आलोचना कर रहे हैं।
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