Noida और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। गौतमबुद्ध नगर जिले में 20 अक्टूबर 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर सभा, जुलूस और धरना-प्रदर्शन करने को लेकर सख्ती बरती जाएगी। त्योहारों, परीक्षाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
इन आदेशों का मकसद जिले में शांति बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। ऐसे में अगर आप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं या यहां किसी कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो प्रशासन की गाइडलाइन जानना जरूरी है।
Noida News: आखिर क्यों लागू की गई धारा 163?
गौतमबुद्ध नगर में त्योहारों, सार्वजनिक आयोजनों और परीक्षाओं के दौरान लोगों की आवाजाही बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अलावा विभिन्न संगठनों की ओर से प्रस्तावित प्रदर्शनों को देखते हुए भी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
ऐसी स्थिति में किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। पुलिस का जोर सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने, यातायात व्यवस्था बनाए रखने और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है।
Section 163 Guidelines: किन गतिविधियों पर रहेगी रोक?
धारा 163 के तहत जारी आदेशों में कई गतिविधियों को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। लोगों को इन नियमों का पालन करना होगा।
1. बिना अनुमति जुलूस और प्रदर्शन नहीं
सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने, धरना देने या सभा आयोजित करने से पहले संबंधित अधिकारियों की अनुमति लेना जरूरी हो सकता है। आदेश में निर्धारित प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
2. भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध
जहां आदेश के तहत लोगों के जमावड़े पर रोक लागू है, वहां निर्धारित संख्या में लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी कार्यक्रम से पहले संबंधित क्षेत्र में लागू शर्तों की जानकारी लेना जरूरी है।
3. भड़काऊ संदेश और अफवाहों से बचें
सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक जानकारी या संदेश साझा करने से बचें, जिनसे तनाव या कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। किसी भी खबर को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें।
4. Drone और Loudspeaker के इस्तेमाल पर नियम
ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने वालों को संबंधित प्रतिबंधों और अनुमति संबंधी नियमों का पालन करना होगा। वहीं, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल भी निर्धारित समय और ध्वनि सीमा के अनुसार ही किया जा सकेगा।
5. हथियारों के प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग पर सख्ती
सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन और जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग जैसी गतिविधियों पर लागू प्रतिबंधों का पालन करना होगा। सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
6. परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष सतर्कता
परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ नियंत्रित रखने और परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष नियम लागू रहेंगे। परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को परीक्षा से संबंधित निर्देशों का पालन करना चाहिए।
धारा 163 तोड़ने पर क्या होगी कार्रवाई?
प्रशासन की ओर से जारी वैध आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 भी लोक सेवक के वैध आदेश की अवज्ञा से संबंधित है। हालांकि, कार्रवाई मामले की परिस्थितियों और लागू कानून के अनुसार तय होगी।
Noida News Today: 20 अक्टूबर तक रहें सतर्क
गौतमबुद्ध नगर में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहने के लिए बताए गए हैं। इस दौरान किसी जुलूस, सार्वजनिक सभा या प्रदर्शन में शामिल होने से पहले स्थानीय पुलिस और प्रशासन से नियमों की जानकारी लेना बेहतर रहेगा।
ध्यान रखें कि धारा 163 लागू होने का मतलब यह नहीं है कि हर सार्वजनिक गतिविधि पर पूरी तरह रोक लग गई है। प्रतिबंध आदेश में लिखी शर्तों, संबंधित अनुमति और लागू अपवादों के अनुसार गतिविधियों की स्थिति तय होगी।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए सलाह है कि वे प्रशासन की आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें
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