दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर Supreme Court ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD, NDMC और NCR के सभी प्रशासनिक निकायों को आदेश दिया है कि तुरंत सभी Stray Dogs को सड़कों और कॉलोनियों से हटाकर Shelters में शिफ्ट किया जाए।
8 Weeks में पूरा होगा Stray Dogs Removal ऑपरेशन
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 8 हफ्तों के भीतर यह अभियान पूरा हो। पकड़े गए सभी कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा और किसी भी हालत में उन्हें दोबारा सड़कों या रिहायशी इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा। शेल्टर में पर्याप्त स्टाफ, Sterilization और Vaccination की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शुरुआती चरण में लगभग 5,000 कुत्तों के लिए व्यवस्था होगी।
Interference पर होगी Legal Action
कोर्ट ने साफ चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। यह आदेश Public Safety को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को Dog Bite और Rabies के खतरे से बचाने के लिए।
Animal Birth Control Rules को बताया “Absurd”
मौजूदा Animal Birth Control (ABC) Rules, 2023, जिसमें कुत्तों को नसबंदी के बाद वापस छोड़ने का प्रावधान है, पर कोर्ट ने सवाल उठाया और मौजूदा हालात में इसे “Absurd” और अप्रासंगिक बताया।
2,000 Dog Bite Cases रोज़ाना
दिल्ली में हर दिन करीब 2,000 Dog Bite Cases सामने आ रहे हैं। हाल में कई गंभीर हमले और Rabies से मौत की घटनाओं ने खतरे की घंटी बजा दी है। कोर्ट ने कहा कि अब प्रशासन को “तुरंत और निर्णायक कदम” उठाने होंगे।
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