मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अगस्त 2025 से भोपाल और इंदौर में दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा (Petrol Without Helmet Ban)। यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 129 के तहत लागू किया जा रहा है।
नया आदेश
- भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
- शहर के सभी Petrol Pumps पर हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है।
- नियम का उल्लंघन करने वालों का न केवल Petrol Refuel रोका जाएगा बल्कि चालान भी काटा जाएगा।
उद्देश्य
- सड़क हादसों में कमी लाना।
- हेलमेट के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
- लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना।
महत्वपूर्ण बातें
- Petrol Pump मालिकों को बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर दंडित किया जा सकता है।
- यह कदम भविष्य में मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है।
- यह निर्णय जनता की सुरक्षा और यातायात अनुशासन बनाए रखने के लिए लिया गया है।
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