मध्य प्रदेश के चर्चित सिवनी हवाला लूटकांड मामले में मुख्य आरोपी SDOP पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान पूजा पांडे की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनके साथ 2 साल का बच्चा जेल में रह रहा है। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली। हालांकि, मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी।
“याचिकाकर्ता महिला और एकल मां है”
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा—
“याचिकाकर्ता महिला है। वह एकल मां है और उसका 2 साल का बच्चा उसके साथ जेल में है।”
3 करोड़ के हवाला कांड से जुड़ा मामला
यह मामला सिवनी जिले के खैरीटेक क्षेत्र में कथित हवाला रकम की लूट से जुड़ा है। आरोप है कि पुलिस वर्दी और हथियारों का इस्तेमाल कर योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था।
मामला सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई थी और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था।
कई पुलिसकर्मी भी आरोपी
इस केस में पूजा पांडे समेत कई पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए थे। घटना के बाद राज्य स्तर पर विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई थी। जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए गए और कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी हुई।
अधिकांश आरोपियों को पहले ही मिल चुकी जमानत
मामले में अधिकांश आरोपियों को पहले ही जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वहीं, दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज FIR भी निरस्त हो चुकी हैं।
इसके बाद पूजा पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
3 करोड़ जब्त करने का था आरोप
जानकारी के मुताबिक, सिवनी पुलिस ने नागपुर निवासी सोहन परमार से करीब 3 करोड़ रुपए जब्त किए थे। आरोप है कि रिकॉर्ड में केवल 1.45 करोड़ रुपए की जब्ती दिखाई गई और आरोपी को बिना कार्रवाई छोड़ दिया गया।
बताया गया कि इस मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों तक भी नहीं पहुंचाई गई थी।
कई पुलिसकर्मी हुए थे सस्पेंड
मामला उजागर होने के बाद 9 अक्टूबर को थाना प्रभारी अर्पित भैरम समेत 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था।
इसके अगले दिन तत्कालीन DGP कैलाश मकवाना ने SDOP पूजा पांडे को भी निलंबित कर दिया था।
👉 मध्यप्रदेश और देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com



