Delhi-NCR Dog Attack Case पर नया आदेश
Delhi-NCR में बढ़ते Stray Dogs Attacks को लेकर लंबे समय से विवाद और चिंता बनी हुई थी। 11 अगस्त को Supreme Court की दो जजों की बेंच ने आदेश दिया था कि दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 6-8 हफ्तों में हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए। साथ ही, 5,000 कुत्तों के लिए बड़े स्तर पर शेल्टर बनाने का निर्देश दिया गया था।
इस आदेश का देशभर में विरोध हुआ। Animal Rights Groups से लेकर आम लोग तक सड़कों पर उतरे। इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुए और हालात इतने बिगड़े कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी हमला हो गया।
मामला बड़ी बेंच के पास पहुँचा
13 अगस्त को Chief Justice B.R. Gavai ने इस केस को तीन जजों की स्पेशल बेंच को सौंपा। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजरिया ने सुनवाई की और 14 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा।
Supreme Court का नया आदेश (22 अगस्त)
तीन जजों की बेंच ने आज (22 अगस्त) साफ कहा कि:
- सभी Stray Dogs की Sterilization और Vaccination अनिवार्य होगी।
- Treatment के बाद उन्हें उसी Area में Release किया जाएगा, जहाँ से वे पकड़े गए थे।
- लेकिन अगर कोई कुत्ता Rabies से पीड़ित है या Aggressive Behavior दिखाता है, तो उसे सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा।
क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
- Human Safety और Animal Rights दोनों का संतुलन – आदेश से लोगों की सुरक्षा भी होगी और कुत्तों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे।
- ABC Rules 2023 के अनुरूप – पहले से ही बने Animal Birth Control Rules में यही प्रावधान था, लेकिन Local Authorities ने इसे सही से लागू नहीं किया।
- Future के लिए Example – यह फैसला अन्य राज्यों में भी Stray Dogs Management का मार्गदर्शन करेगा।
आगे की जिम्मेदारी
अब Municipal Corporations और Local Bodies की जिम्मेदारी है कि वे Sterilization और Vaccination Drive को तेज़ी से चलाएँ। ताकि Dog Bite Cases कम हों और Public Safety भी बनी रहे।
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