Madhya Pradesh OBC Reservation Case में आज (12 अगस्त 2025) Supreme Court Hearing हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया कि High Court Stay हटाया जाए ताकि 27% ओबीसी आरक्षण पूरी तरह लागू हो सके और 13% लंबित पदों पर भर्ती शुरू की जा सके।
Supreme Court की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया – “पिछले 6 साल से आप क्या कर रहे थे? क्या सो रहे थे?” कोर्ट का इशारा 2019 में बने कानून की ओर था, जिसमें ओबीसी को 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण दिया गया था, लेकिन यह मामला सालों से अदालत में अटका हुआ है।
मामले की Background
- 2019 में MP सरकार ने OBC Reservation 14% से बढ़ाकर 27% किया।
- इससे राज्य में कुल आरक्षण (SC/ST/EWS मिलाकर) 63% हो गया, जो Supreme Court की तय 50% सीमा से ज्यादा है।
- इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर MP High Court ने 13% बढ़ोतरी पर रोक लगाई और 87:13 Formula लागू किया — 87% पदों पर भर्ती, 13% पद रोककर रखे गए।
वर्तमान स्थिति
- इस केस से जुड़ी करीब 70 याचिकाएं अब Supreme Court में हैं।
- सरकार का कहना है कि रोक हटने पर लाखों OBC उम्मीदवारों को फायदा होगा और 3.2 लाख लंबित नियुक्तियां पूरी की जा सकेंगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर 2025 तय की है, जिसमें अंतिम फैसला आ सकता है।
आगे का असर
अगर कोर्ट 22 सितंबर को Stay हटाता है, तो 27% OBC Quota पूरी तरह लागू हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया तेज होगी। लेकिन अगर 50% आरक्षण सीमा पर कोर्ट ने आपत्ति जताई, तो यह नीति बदल सकती है।
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