इंदौर। इंदौर में LIG चौराहे से नौलखा चौराहे तक प्रस्तावित 6.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने परियोजना के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने निर्माण की तकनीकी निगरानी के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने और परियोजना की कुल लागत व निर्माण पूरा होने की संभावित समय-सीमा सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने 26 अक्टूबर को यह आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि परियोजना से जुड़ी तकनीकी चिंताओं पर विचार करना जरूरी है, लेकिन इनके आधार पर पूरे प्रोजेक्ट को रोकना उचित नहीं होगा। नौ चौराहों पर अलग-अलग फ्लाईओवर बनाने का दिया था सुझाव चार्टर्ड इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता अतुल शेठ ने एलिवेटेड कॉरिडोर के विकल्प के रूप में प्रमुख चौराहों पर अलग-अलग फ्लाईओवर या ग्रेड सेपरेटर बनाने का सुझाव दिया था। उन्होंने MR-9, LIG, इंडस्ट्री हाउस, गिटार, पलासिया, गीताभवन, शिवाजी वाटिका, GPO और नौलखा चौराहे पर फ्लाईओवर बनाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों में एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट के ट्रैफिक सर्वे और इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) के तकनीकी अध्ययन का हवाला दिया। उनका तर्क था कि AB रोड पर ज्यादातर वाहन लंबी दूरी तक सीधे चलने के बजाय एक-दो चौराहों के बाद मुड़ जाते हैं। ऐसे में पूरे हिस्से पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के बजाय अलग-अलग चौराहों पर फ्लाईओवर बनाना अधिक उपयोगी हो सकता है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, 5 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट में अलग-अलग चौराहों पर फ्लाईओवर बनाने से यातायात दक्षता में 42% से अधिक सुधार की संभावना जताई गई थी, जबकि एलिवेटेड कॉरिडोर से मिलने वाला लाभ 10% से कम बताया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन अध्ययनों की पर्याप्त तुलना किए बिना परियोजना को आगे बढ़ाया गया। हालांकि, ये आंकड़े याचिकाकर्ता की दलीलों का हिस्सा थे। कोर्ट ने इन्हें अंतिम रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना। सरकार ने बताया भविष्य की जरूरतों के लिए जरूरी राज्य सरकार ने परियोजना का समर्थन करते हुए कहा कि AB रोड पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है और जमीन पर सड़क चौड़ी करने की गुंजाइश सीमित है। प्रस्तावित कॉरिडोर से मौजूदा छह लेन के अलावा चार अतिरिक्त लेन उपलब्ध होंगी। इससे वर्तमान और भविष्य की यातायात जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। वहीं, इंदौर उत्थान अभियान समिति ने भी परियोजना के समर्थन में दलील दी। समिति के मुताबिक, अलग-अलग फ्लाईओवर बनाने से वाहनों को बार-बार ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना पड़ेगा। फ्लाईओवर से उतरने वाले वाहनों के सामान्य यातायात में शामिल होने पर जाम की आशंका बनी रह सकती है। इससे ईंधन की खपत बढ़ने की संभावना भी जताई गई। BRTS हटने के बाद बदले यातायात के हालात हाईकोर्ट ने माना कि इंदौर में बढ़ते यातायात को देखते हुए सड़क की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट फरवरी-मार्च 2024 की थी, जब शहर में BRTS संचालित था। BRTS हटने के बाद सड़क पर अतिरिक्त जगह उपलब्ध हुई, लेकिन आबादी और वाहनों की संख्या बढ़ने से यातायात का दबाव भी बढ़ा है। कोर्ट के मुताबिक, पुराने सर्वे का आकलन मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना जरूरी है। पीठ ने कहा कि अलग-अलग चौराहों पर छोटे फ्लाईओवर कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन उनसे सड़क की कुल क्षमता उतनी नहीं बढ़ेगी। फ्लाईओवर से उतरने वाले वाहनों के सामान्य यातायात में मिलने पर जाम की आशंका भी बनी रह सकती है। हर महीने निर्माण की समीक्षा करेगी उच्चस्तरीय समिति हाईकोर्ट ने परियोजना की तकनीकी निगरानी के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति में PWD और IDA के दो-दो सदस्य, एसजीएसआईटीएस के दो सदस्य, याचिकाकर्ता अतुल शेठ और इंदौर उत्थान अभियान समिति के दो सदस्य शामिल होंगे। समिति के सदस्यों के लिए सिविल या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में BE या BTech की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। एसजीएसआईटीएस की ओर से नामित अनुभवी प्राध्यापकों को छोड़कर अन्य सदस्यों के पास पुल निर्माण का अनुभव होना चाहिए। समिति महीने में कम से कम एक बार निर्माण कार्य की समीक्षा करेगी और तकनीकी समस्याओं पर PWD को सलाह देगी। जरूरत पड़ने पर मुख्य अभियंता अतिरिक्त बैठक बुला सकेंगे। समिति के फैसले बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। 350 करोड़ से 750 करोड़ रुपये तक लागत पहुंचने का दावा याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वर्ष 2019-20 में परियोजना की लागत करीब 350 करोड़ रुपये बताई गई थी। उनके मुताबिक, छह साल में कई बदलाव होने के बावजूद परियोजना की अंतिम लागत स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता ने बिजली की लाइनों और अन्य सुविधाओं को शिफ्ट करने का खर्च जोड़कर कुल लागत 700 से 750 करोड़ रुपये तक पहुंचने की आशंका जताई। हालांकि, ये आंकड़े याचिकाकर्ता के दावे हैं। हाईकोर्ट ने परियोजना की अंतिम लागत तय नहीं की है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को परियोजना की कुल लागत और निर्माण पूरा होने की संभावित समय-सीमा सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं हाईकोर्ट ने कहा कि एलिवेटेड कॉरिडोर राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। जब तक दुर्भावना, अवैधता या मनमानी साबित न हो, ऐसे निर्णय में न्यायिक हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं बनता। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया गया। जनहित याचिका खारिज होने के बाद परियोजना आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। अब निर्माण की तकनीकी निगरानी, लागत और संभावित समय-सीमा को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन पर नजर रहेगी।