छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरंग थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके ही 23 साल के चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया। मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ फास्ट ट्रैक विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) रायपुर गिरीश कुमार मंडावी की अदालत ने सुनाया।
करौंदा खिलाने के बहाने ले गया था आरोपी
अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की मां ने 29 जुलाई 2025 को आरंग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 27 जुलाई की दोपहर करीब 1:30 बजे आरोपी बच्ची को करौंदा खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया।
कुछ देर बाद जब बच्ची वापस घर लौटी तो पेशाब करते समय दर्द से रोने लगी। मां ने पूछताछ की तो बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे खाना बनाने वाले कमरे में ले गया था, जहां उसके कपड़े उतारकर दुष्कर्म किया गया।
मेडिकल जांच और गवाहों के आधार पर सजा
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान बच्ची और उसकी मां के बयान दर्ज किए गए। बच्ची के कपड़े जब्त कर मेडिकल परीक्षण कराया गया।
कोर्ट ने सभी गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
मासूमों के खिलाफ अपराध पर सख्त संदेश
इस फैसले को बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
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