अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump की टैरिफ पॉलिसी को अमेरिकी अदालत ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% आयात शुल्क (टैरिफ) को अवैध करार देते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया है।
अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया और बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के यह फैसला लिया गया। कोर्ट के अनुसार, केवल राष्ट्रपति की इच्छा से इस तरह के व्यापक आर्थिक फैसले नहीं लिए जा सकते।
यह मामला उन टैरिफ से जुड़ा था, जिन्हें ट्रम्प प्रशासन ने विदेशी सामानों पर लगाया था। ट्रम्प का दावा था कि इससे अमेरिकी उद्योगों और नौकरियों को फायदा होगा। हालांकि कई व्यापारिक संगठनों और कंपनियों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि इससे आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ा और व्यापार प्रभावित हुआ।
कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका की व्यापार नीति और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अमेरिका और दूसरे देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में भी बदलाव आ सकता है।
इस फैसले को ट्रम्प के लिए राजनीतिक झटका माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब वह फिर से अमेरिकी राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं।
अधिक अपडेट और देश-दुनिया की बड़ी खबरों के लिए विजिट करें Deshharpal News
हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!


