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आष्टा में बाबा रामदेव की दसवीं का पर्व मनाया गया, पार्वती नगर और अलीपुर में निकली शोभायात्रा

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आष्टा में सोमवार को बाबा रामदेव की दसवीं का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्वती नगर और अलीपुर क्षेत्र में बैंड-बाजे के साथ शोभायात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाजबंधु शामिल हुए।

नगर के विभिन्न मंदिरों में पूजा-अर्चना और आरती के बाद भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की।

पार्वती नगर और अलीपुर में निकली शोभायात्रा

बाबा रामदेव की दसवीं के अवसर पर पार्वती नगर और अलीपुर क्षेत्र में शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालु बाबा रामदेव के जयकारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए।

शोभायात्रा में पार्षद राजकुमार मालवीय और घनश्याम जांगड़ा सहित कई लोग मौजूद रहे। सई कॉलोनी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया।

मंदिरों में दिनभर पूजा-अर्चना और भंडारे

पर्व के अवसर पर नगर के अलग-अलग बाबा रामदेव मंदिरों में दिनभर धार्मिक आयोजन किए गए। पूजा-अर्चना और आरती के बाद भंडारे आयोजित हुए, जिनमें श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की।

बुधवारा गंज स्थित बाबा रामदेव मंदिर में सकल हिंदू समाज के अध्यक्ष नरेंद्र कुशवाहा, संयोजक मुकेश नामदेव, सचिव मनीष डोंगरे, राजीव गुप्ता, गुलाब बाई ठाकुर और विशेष सहयोगी महेश राठी ने दर्शन किए। सभी ने पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया।

Muskan Negi

muskannegi1302@gmail.com

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महिला की हत्या के मामले में मौसा-मौसी समेत 6 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया डेढ़ लाख रुपये जुर्माना

हरियाणा के सिरसा में महिला की हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौसा-मौसी समेत छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। डॉ. नरेश सिंघल की अदालत ने सभी दोषियों पर कुल 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अमित मेहता के अनुसार, कोर्ट ने मृतक महिला की नाबालिग बेटी के गुजारा भत्ते के लिए दोषियों से दो लाख रुपये वसूलने के आदेश भी दिए हैं। मकान बनाने को लेकर हुआ था विवाद मृतक महिला की पहचान अमृतपाल कौर (36) के रूप में हुई है। 29 अप्रैल 2022 को उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि अमृतपाल कौर का अपने मौसा पप्पू सिंह और मौसी किरना रानी के साथ गांव में मकान बनाने को लेकर विवाद चल रहा था। अमृतपाल ने मौसा के परिवार के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। आरोप था कि इसी रंजिश के चलते पप्पू सिंह ने अपनी पत्नी किरना रानी, बेटे जसविंदर सिंह, दामाद नवदीप, राजू और गांव के निवासी सुरेंद्र सिंह के साथ मिलकर अमृतपाल की हत्या कर दी। मामले में छह आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। नाबालिग बेटी मां के साथ रहती थी पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, अमृतपाल की नाबालिग बेटी कमलजीत कौर 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और अपनी मां के साथ पिपली गांव में रहती थी। करीब 11-12 साल पहले उसके माता-पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद वह अपनी मां के साथ रहने लगी। लगभग आठ साल पहले मां-बेटी ने पिपली गांव में मकान बनाकर रहना शुरू किया था। मकान खाली करने को लेकर बढ़ा विवाद कमलजीत कौर के मुताबिक, पिपली गांव में प्लॉट उसकी मां की मौसी किरना रानी ने दिलवाया था। दोनों के मकान आमने-सामने थे। आरोप है कि मकान बनने के बाद किरना रानी और उसके परिवार ने अमृतपाल कौर से घर छोड़कर गांव से चले जाने को कहा। अमृतपाल ने घर खाली करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद बढ़ गया। केस वापस लेने के लिए दबाव का आरोप शिकायत में बताया गया कि किरना रानी और उसके परिवार ने अमृतपाल के साथ मारपीट की थी। इस मामले में कोर्ट में केस चल रहा था। आरोप है कि केस वापस लेने के लिए अमृतपाल पर दबाव बनाया जा रहा था। 29 अप्रैल 2022 को अमृतपाल पड़ोस के मकान से अपने घर लौट रही थी। जैसे ही वह घर के दरवाजे के पास पहुंची, आरोपी वहां आ गए। बताया गया कि आरोपियों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। तलवार और धारदार हथियारों से हमला कमलजीत कौर के अनुसार, आरोपियों के पास तलवार, धारदार हथियार और पिस्तौल थी। शाम करीब पांच बजे उन्होंने उसकी मां पर हमला कर दिया। हमले में अमृतपाल के गर्दन और शरीर पर कई वार किए गए। आरोप है कि हमलावरों ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। शोर सुनकर कमलजीत घर से बाहर आई तो आरोपी हथियार लेकर मौके से फरार हो गए। कमलजीत ने अपनी मां को मृत अवस्था में देखा और पुलिस तथा अपने मामा गुरदीप को फोन कर घटना की सूचना दी। पुलिस जांच के बाद कोर्ट ने सुनाई सजा कालांवाली थाना पुलिस ने मामले में IPC की धाराओं 147, 148, 149 और 302 सहित आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के दौरान साक्ष्य जुटाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना और नाबालिग बेटी के गुजारा भत्ते से संबंधित आदेश भी जारी किए गए हैं।

iPhone 18 Pro खरीदने दुबई जा रहे भारतीय ग्राहक, फ्लाइट और वीजा खर्च के बाद भी बचत का दावा

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर ग्राहकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत में Apple Store के बाहर लगी कतारों के बीच कुछ भारतीय खरीदार नए iPhone खरीदने के लिए दुबई का रुख कर रहे हैं। खरीदारों का दावा है कि भारत और UAE में iPhone की कीमतों में बड़ा अंतर है। उनका कहना है कि फ्लाइट टिकट और वीजा का खर्च जोड़ने के बाद भी दुबई से iPhone खरीदना सस्ता पड़ रहा है। एक से ज्यादा फोन खरीदने पर ₹60 हजार तक की बचत का दावा 18 सितंबर को दुबई मॉल स्थित Apple Store पर नए iPhone की बिक्री शुरू होने के बाद भारतीय खरीदारों ने कीमतों की तुलना की। मुंबई के अमन सोलंकी ने गल्फ न्यूज को बताया कि भारत और दुबई की कीमतों में अंतर के कारण यह ट्रिप उनके लिए फायदेमंद है। उनके अनुसार, एक से ज्यादा फोन खरीदने पर करीब 50 से 60 हजार रुपये तक का अंतर हो सकता है। वहीं, केरल के मोहम्मद सैयद ने परिवार से मिलने दुबई जाने के दौरान दोनों देशों की कीमतों की तुलना की। उन्होंने iPhone 18 Pro Max खरीदने का फैसला किया। सैयद के मुताबिक, उन्हें नए iPhone पर करीब 20 से 30 हजार रुपये की बचत हो रही है। दुबई में iPhone की कीमत कम होने की वजह रिपोर्ट के अनुसार, UAE में स्मार्टफोन पर 5 प्रतिशत वैट लागू होता है, जबकि भारत में टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी के कारण प्रीमियम स्मार्टफोन की कीमत बढ़ सकती है। ₹1.5 लाख से अधिक कीमत वाले फोन में टैक्स का अंतर हजारों रुपये की बचत का कारण बन सकता है। हालांकि, वास्तविक बचत मॉडल, स्टोरेज वेरिएंट, मुद्रा विनिमय दर और यात्रा खर्च पर निर्भर करती है। भारत लाते समय कस्टम नियमों का रखना होगा ध्यान एयरटेल डिजिटल के मार्केटिंग मैनेजर अभिषेक थॉमस के अनुसार, अलग-अलग देशों में कीमतों का अंतर यह प्रभावित कर सकता है कि ग्राहक उत्पाद कहां से खरीदना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति घूमने के साथ दुबई से iPhone खरीदता है, तो यह उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, भारत लौटते समय कस्टम नियमों और लागू टैक्स छूट की सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। iPhone 18 Pro और Pro Max में बैटरी और कैमरा फीचर्स रिपोर्ट के मुताबिक, Apple ने 9 सितंबर को अपने पहले फोल्डेबल फोन के साथ iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च किए। इन मॉडल्स में 48 मेगापिक्सल के तीन कैमरों का सेटअप दिए जाने का दावा किया गया है। इसमें मेन कैमरा, टेलीफोटो और अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल हैं। कंपनी के अनुसार, iPhone 18 Pro एक बार चार्ज करने पर 24 घंटे और iPhone 18 Pro Max 30 घंटे तक चल सकता है। फोन को करीब 15 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज करने का दावा भी किया गया है।

आष्टा में बाबा रामदेव की दसवीं का पर्व मनाया गया, पार्वती नगर और अलीपुर में निकली शोभायात्रा

आष्टा में सोमवार को बाबा रामदेव की दसवीं का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्वती नगर और अलीपुर क्षेत्र में बैंड-बाजे के साथ शोभायात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाजबंधु शामिल हुए। नगर के विभिन्न मंदिरों में पूजा-अर्चना और आरती के बाद भंडारों का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। पार्वती नगर और अलीपुर में निकली शोभायात्रा बाबा रामदेव की दसवीं के अवसर पर पार्वती नगर और अलीपुर क्षेत्र में शोभायात्रा निकाली गई। श्रद्धालु बाबा रामदेव के जयकारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए। शोभायात्रा में पार्षद राजकुमार मालवीय और घनश्याम जांगड़ा सहित कई लोग मौजूद रहे। सई कॉलोनी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में विशेष आरती का आयोजन किया गया। मंदिरों में दिनभर पूजा-अर्चना और भंडारे पर्व के अवसर पर नगर के अलग-अलग बाबा रामदेव मंदिरों में दिनभर धार्मिक आयोजन किए गए। पूजा-अर्चना और आरती के बाद भंडारे आयोजित हुए, जिनमें श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। बुधवारा गंज स्थित बाबा रामदेव मंदिर में सकल हिंदू समाज के अध्यक्ष नरेंद्र कुशवाहा, संयोजक मुकेश नामदेव, सचिव मनीष डोंगरे, राजीव गुप्ता, गुलाब बाई ठाकुर और विशेष सहयोगी महेश राठी ने दर्शन किए। सभी ने पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया।

उज्जैन महाकाल मंदिर में दिल्ली की महिला श्रद्धालु से मारपीट का आरोप, बेटी के सामने बाल खींचने और मोबाइल छीनने का दावा

महाकाल मंदिर में दिल्ली की एक महिला श्रद्धालु ने सुरक्षाकर्मियों पर मारपीट और अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि 16 सितंबर को 13 साल की बेटी के सामने गार्ड्स ने उनके साथ मारपीट की, बाल खींचे और घटना का वीडियो बनाने पर मोबाइल फोन छीन लिया। उन्होंने बेटी के साथ भी बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाया है। महिला श्रद्धालु प्रेरणा गर्ग ने घटना का वीडियो जारी कर पूरी जानकारी साझा की है। उन्होंने महाकाल थाने में लिखित आवेदन देने की बात कही है। पुलिस ने आवेदन मिलने की पुष्टि करते हुए जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। धर्मशाला में कमरे की जानकारी लेने पर विवाद शुरू प्रेरणा गर्ग के मुताबिक, वह 16 सितंबर को अपनी बेटी के साथ पंडित सूर्य नारायण व्यास धर्मशाला पहुंची थीं। उन्होंने कर्मचारियों से कमरे की उपलब्धता के बारे में जानकारी मांगी। महिला का कहना है कि कर्मचारियों ने कमरे खाली नहीं होने की बात कही। इसके बाद उन्होंने पूछा कि चेक-आउट या बुकिंग कैंसिल होने पर कमरा मिलने की संभावना है या नहीं। आरोप है कि कर्मचारियों ने इस संबंध में जानकारी होने से इनकार कर दिया। परिसर में बैठकर ऑनलाइन होटल तलाश रही थीं प्रेरणा के अनुसार, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलने पर वह परिसर में बैठकर ऑनलाइन दूसरा होटल तलाशने लगीं। इसी दौरान सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। महिला का आरोप है कि कारण पूछने पर गार्ड्स ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आपत्ति जताने के बाद विवाद बढ़ गया। उन्होंने मोबाइल फोन से घटना रिकॉर्ड करने की कोशिश की, जिसके बाद एक गार्ड ने कथित तौर पर उन्हें धक्का देकर मोबाइल छीन लिया। महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई और बाल खींचे गए। उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी बदसलूकी किए जाने का दावा किया है। ट्रेन का समय होने के कारण समिति में शिकायत नहीं कर सकीं प्रेरणा गर्ग ने बताया कि ट्रेन का समय होने के कारण वह मंदिर समिति में लिखित शिकायत नहीं दे सकीं। हालांकि, उन्होंने महाकाल थाने में मारपीट और अभद्रता को लेकर लिखित आवेदन दिया है। उन्होंने घटना का वीडियो जारी कर मामले की जानकारी सार्वजनिक की है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि महिला श्रद्धालु की ओर से मारपीट और अभद्रता को लेकर लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंदिर समिति को प्रत्यक्ष शिकायत नहीं मिली महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक आशीष पलवड़िया ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, लेकिन समिति को अब तक प्रत्यक्ष शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जाएगी और इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। जून में भी श्रद्धालुओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुआ था विवाद इससे पहले 11 जून 2026 को महाकाल मंदिर के गणेश मंडपम में श्रद्धालुओं और सुरक्षाकर्मियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। बताया गया था कि दो युवक बैरिकेड पार कर दूसरी लाइन में पहुंच गए थे। गार्ड द्वारा रोकने पर विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी। अगस्त में महाकाल लोक में भी सामने आया था विवाद अगस्त 2026 में महाकाल लोक में श्रद्धालुओं और मंदिर समिति के सुरक्षाकर्मियों के बीच विवाद का वीडियो सामने आया था। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। वीडियो में महाकाल लोक की सप्त ऋषि की मूर्तियों के पास एक महिला सुरक्षाकर्मी और कुछ महिला श्रद्धालुओं के बीच विवाद दिखाई दे रहा था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज होने की बात सामने आई थी।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, CCTV में 70 नहीं 105 घटनाएं कैद; 25 सितंबर तक दाखिल होगी चार्जशीट

अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावे और कीमती सामान की कथित चोरी के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने SIT की स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर बताया कि मंदिर के CCTV फुटेज में चोरी की 70 नहीं, बल्कि 105 संदिग्ध घटनाएंसामने आई हैं। उन्होंने कहा कि SIT की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपियों की पहचान CCTV फुटेज, गवाहों के बयान तथा अन्य सबूतों के आधार पर की गई है। चढ़ावे की रसीदें सॉफ्टवेयर से तैयार होती हैं सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि मंदिर में चढ़ावे और कीमती सामान की रसीदें सॉफ्टवेयर के जरिए तैयार की जाती हैं। इसके बाद सामान को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के लॉकर में रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने SIT की स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है। याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट की कॉपी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह मामले को सेशन जज के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं करना चाहती। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट आगे की जांच को लेकर निर्देश जारी कर सकता है। 25 सितंबर तक दाखिल होगी चार्जशीट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि SIT 25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार चार्जशीट पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को पहली SIT ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट के अनुसार, 27 अप्रैल से 5 जून के बीच CCTV फुटेज में करीब 70 संदिग्ध घटनाएं रिकॉर्ड हुई थीं। फुटेज में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 8 आरोपी कथित तौर पर नोटों की गड्डियां जेब और जूतों में छिपाते हुए दिखाई दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच के लिए दूसरी SIT गठित की गई है। 90 दिन पूरे होने पर डिफॉल्ट बेल का मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता शिवम पांडेय के अनुसार, जिन मामलों में कानून के तहत 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी होता है, वहां समय सीमा पूरी होने पर आरोपी को वैधानिक यानी डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल सकता है। इस मामले में 22 सितंबर को 90 दिन की अवधि पूरी होने का उल्लेख किया गया है। ऐसे में चार्जशीट दाखिल करने की समय-सीमा पुलिस के लिए महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि, जमानत का निर्णय संबंधित कानूनी प्रावधानों और अदालत की प्रक्रिया के अनुसार होगा। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए थे नोटिस राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में चार याचिकाएं दाखिल की गई थीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किए थे। याचिकाकर्ताओं में RJD सांसद सुधाकर सिंह, अधिवक्ता एनके गोस्वामी, अजय कुमार राय और हिंदू धर्म परिषद शामिल हैं। याचिकाओं में राम मंदिर ट्रस्ट के पैसों का पूर्ण ऑडिट कराने की मांग भी की गई है। 25 जून को 8 आरोपियों के खिलाफ FIR रामजन्मभूमि थाने में 25 जून को आठ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं: पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सभी आरोपी फिलहाल फैजाबाद जेल में बंद बताए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ मंदिर से चोरी, कर्मचारी के तौर पर संपत्ति की चोरी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी की संपत्ति छिपाने या उसके इस्तेमाल में मदद, आपराधिक साजिश और साझा मंशा से अपराध करने जैसी धाराओं में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताई आरोपियों की कथित भूमिका पुलिस के अनुसार, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के पास बिना किसी औपचारिक आदेश के दानपात्रों की चाबियां थीं। अनुकल्प मिश्र और लवकुश मिश्र नकदी की गिनती से जुड़े थे। पुलिस का दावा है कि अनुकल्प मिश्र के घर से करीब 20 लाख रुपये और लवकुश मिश्र के घर से लगभग 10 लाख रुपये बरामद किए गए। वहीं, अविनाश शुक्ल के बैंक खाते से 5 लाख रुपये की रिकवरी की बात भी पुलिस ने कही है। मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडेय और रमाशंकर मिश्र को भी नकदी की गिनती से जुड़ा बताया गया है। मामले में SIT की अंतिम जांच और चार्जशीट दाखिल होने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

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