संसद के मानसून सत्र में मोदी सरकार ने नया Income Tax Bill 2025 लोकसभा में पेश किया। यह बिल पुराने Income Tax Act 1961 को बदलने के लिए लाया गया है। इससे पहले, 8 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने ड्राफ्ट को संसदीय चयन समिति की सिफारिशों के बाद वापस ले लिया था।
285 Amendments के साथ नया ड्राफ्ट
नए बिल में 285 संशोधन (amendments) शामिल किए गए हैं। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, जटिलताओं को कम करना और खासतौर से Middle Class taxpayers, MSMEs व छोटे कारोबारियों को राहत देना है।
Section 87A Rebate में बड़ा बदलाव
- Maximum Rebate Limit ₹25,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दी गई है।
- Rebate Eligibility Income Limit ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी गई है।
इस बदलाव से 12 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी।
Vacant Property Tax पर राहत
पुराने ड्राफ्ट में खाली मकानों (vacant residential property) पर अतिरिक्त टैक्स का प्रस्ताव था, लेकिन चयन समिति की सलाह के बाद इसे हटा दिया गया है। अब मकान मालिकों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और मौजूदा टैक्स नियम ही लागू रहेंगे।
Modern और Simple Tax System की तैयारी
सरकार का कहना है कि नया Income Tax Bill डिजिटल युग के हिसाब से तैयार किया गया है, जिससे टैक्स फाइलिंग आसान होगी और छोटे व्यापारियों के लिए compliance का बोझ कम होगा।
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