बिलासपुर रेलवे मंडल ने बिना टिकट यात्रा और ट्रेनों में बेवजह चेन पुलिंग की घटनाओं पर सख्ती तेज कर दी है। गुरुवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों में चलाए गए विशेष नाका टिकट चेकिंग अभियान के दौरान 342 यात्री बिना टिकट या अनियमित टिकट के साथ यात्रा करते पकड़े गए। इनसे कुल 2.64 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
एक दिन में 342 मामलों में कार्रवाई
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान में वाणिज्य निरीक्षक, मुख्य टिकट निरीक्षक और टीटीई स्टाफ ने संयुक्त रूप से जांच की।
कार्रवाई के दौरान:
- 257 यात्री बिना टिकट यात्रा करते मिले, जिनसे 2,16,325 रुपये जुर्माना वसूला गया।
- 49 यात्री अनियमित टिकट के साथ पकड़े गए, जिनसे 43,565 रुपये की वसूली हुई।
- 35 मामलों में बिना बुक किए सामान ले जाने पर 4,290 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कुल मिलाकर 342 मामलों में लगभग 2.64 लाख रुपये की पेनाल्टी वसूली गई।
अप्रैल से जुलाई तक 667 चेन पुलिंग के मामले
बिलासपुर रेलवे मंडल ने ट्रेनों में बिना कारण अलार्म चेन खींचने की घटनाओं पर भी सख्त कार्रवाई की है।
मंडल रेल प्रबंधक राकेश रंजन के मार्गदर्शन और वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त सौरभ कुमार के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने अप्रैल से जुलाई के बीच 667 मामलों में कार्रवाई की।
इन मामलों में रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दोषियों पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय के माध्यम से 3.20 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
बिना वजह चेन खींचना है दंडनीय अपराध
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि बिना किसी वैध कारण के ट्रेन की अलार्म चेन खींचना कानूनन अपराध है।
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दोषी पाए जाने पर:
- एक वर्ष तक की जेल, या
- 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या
- दोनों सजा एक साथ हो सकती हैं।
यात्रियों से रेलवे की अपील
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले वैध टिकट अवश्य खरीदें। स्टेशन परिसर में प्रवेश के लिए प्लेटफॉर्म टिकट का उपयोग करें तथा रेलवे परिसर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। गंदगी फैलाने, धूम्रपान करने और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
रेलवे, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें:deshharpal.com
