जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा भर्ती-2025 में अंग्रेजी विषय का फाइनल परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने संजय आशिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
हालांकि, अदालत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को भर्ती प्रक्रिया आगे जारी रखने की अनुमति दी है। कोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव और राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के सचिव से मामले में जवाब मांगा है।
फाइनल आंसर-की जारी किए बिना इंटरव्यू का आरोप
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि आरपीएससी ने मॉडल आंसर-की में विवादित प्रश्नों को लेकर दर्ज कराई गई आपत्तियों का निस्तारण किए बिना ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
याचिका के मुताबिक, आयोग ने विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों का अंतिम निस्तारण नहीं किया और फाइनल आंसर-की जारी किए बिना अभ्यर्थियों के इंटरव्यू शुरू कर दिए।
याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि यदि विवादित प्रश्नों का निस्तारण किए बिना नियुक्तियां कर दी जाती हैं तो नियुक्त अभ्यर्थियों के पक्ष में थर्ड पार्टी राइट्स यानी तीसरे पक्ष के अधिकार पैदा हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में बाद में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करना मुश्किल हो सकता है।
जनरल पेपर के 15 सवालों पर आपत्ति
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 18 सितंबर 2025 को अंग्रेजी समेत कुल 31 विषयों में सहायक आचार्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ने अंग्रेजी विषय में आवेदन किया था।
याचिका में बताया गया कि लिखित परीक्षा के दौरान जनरल पेपर के 15 प्रश्नों, अंग्रेजी विषय के प्रथम पेपर के 4 प्रश्नों और द्वितीय पेपर के 7 प्रश्नों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं।
आरोप है कि आरपीएससी ने इन आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया और न ही फाइनल आंसर-की जारी की। इसके बावजूद इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
अन्य विषयों पर भी असर पड़ने का दावा
अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जनरल पेपर के 15 प्रश्नों पर दर्ज आपत्तियों का प्रभाव केवल अंग्रेजी विषय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भर्ती में शामिल अन्य विषयों के अभ्यर्थियों पर भी इसका असर पड़ सकता है।
मामले में हाईकोर्ट ने अंग्रेजी विषय का फाइनल परिणाम जारी करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। वहीं, आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी गई है।


