मध्य प्रदेश के उज्जैन (Ujjain) में सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल जारी है। शाही मस्जिद (Shahi Masjid) से जुड़े मामले में इंदौर हाईकोर्ट से मस्जिद कमेटी को तत्काल राहत नहीं मिली है। कोर्ट के रुख के बाद सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई आगे जारी रहने की स्थिति बनी हुई है।
शाही मस्जिद कमेटी ने सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कमेटी की ओर से कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल सड़क चौड़ीकरण के काम पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया।
सड़क चौड़ीकरण पर नहीं लगी रोक
हाईकोर्ट के इस रुख के बाद उज्जैन में चल रहा Road Widening का काम जारी रह सकता है। प्रशासन की ओर से सड़क को चौड़ा करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
विवाद उस हिस्से को लेकर है, जहां सड़क चौड़ीकरण की जद में शाही मस्जिद से जुड़ा हिस्सा आने की बात कही जा रही है। मस्जिद कमेटी ने इसी को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
शाही मस्जिद कमेटी ने जताई आपत्ति
कमेटी की ओर से कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा गया कि चौड़ीकरण के दौरान मस्जिद से जुड़े हिस्से पर असर पड़ सकता है। इसी आधार पर कमेटी ने अदालत से राहत की मांग की थी।
हालांकि, हाईकोर्ट ने तत्काल कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई। ऐसे में प्रशासन के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम आगे बढ़ाने का रास्ता बना हुआ है।
आगे भी जारी रह सकती है कानूनी लड़ाई
हाईकोर्ट के मौजूदा रुख के बाद विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मामले से जुड़े दूसरे कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में कोर्ट की अगली कार्यवाही पर नजर रहेगी।
उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का यह मामला स्थानीय स्तर पर भी चर्चा में है। प्रशासन जहां सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है, वहीं शाही मस्जिद कमेटी कानूनी रास्ते के जरिए अपने पक्ष को सामने रख रही है।
फिलहाल इंदौर हाईकोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद उज्जैन में Road Widening का काम जारी रहने की संभावना है। मामले में आगे अदालत का रुख ही तय करेगा कि विवाद किस दिशा में जाता है।
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