रायपुर। महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर रविवार, 8 नवंबर को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दिन सभी मांस-मटन की दुकानों और पशुवध गृहों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। होटलों में भी मांस-मटन बेचने पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर मांस-मटन जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं। महापौर मीनल चौबे ने भी प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
निगम की टीमें करेंगी निगरानी
प्रतिबंध लागू कराने के लिए नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों की निगरानी करेंगे। टीमें सुनिश्चित करेंगी कि 8 नवंबर को कोई दुकान न खुले और न ही मांस-मटन की बिक्री हो।
होटलों में बिक्री पर भी होगी कार्रवाई
महापौर के निर्देश पर होटलों में भी जांच की जाएगी। महावीर निर्वाण दिवस पर किसी होटल में मांस-मटन की बिक्री होते पाए जाने पर मौके पर ही सामान जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने सभी कारोबारियों से आदेश का पालन करने की अपील की है।




