क्या है मामला? अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, तो अकसर आपने बिल में सर्विस चार्ज जुड़ा हुआ देखा होगा। यह चार्ज 5% या उससे ज्यादा हो सकता है, जो ग्राहकों को बिना पूछे उनके बिल में जोड़ दिया जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट फूड बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। यह फैसला 28 मार्च 2025 को सुनाया गया, जिसमें हाईकोर्ट ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) के 2022 में जारी किए गए नियमों को सही ठहराया। रेस्टोरेंट एसोसिएशन को झटका, लगा ₹1 लाख का जुर्माना इस मामले में नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन संगठनों का कहना था कि कोई कानून ऐसा नहीं है जो सर्विस चार्ज को गैरकानूनी ठहराता हो। इसलिए, वे अपने ग्राहकों से यह चार्ज ले सकते हैं। लेकिन, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और इन संगठनों पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। क्या था CCPA का नियम? CCPA (सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी) ने जुलाई 2022 में एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि:कोई होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को ऑटोमेटिक रूप से बिल में नहीं जोड़ सकता।ग्राहक से सर्विस चार्ज लेना अनैतिक व्यापारिक तरीका है।अगर कोई रेस्टोरेंट जबरदस्ती सर्विस चार्ज वसूलता है, तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन, 20 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने इस गाइडलाइन पर अस्थायी रोक लगा दी थी। अब, 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस रोक को हटा दिया है और CCPA के फैसले को सही बताया। सर्विस चार्ज क्या होता है? जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वे खाने के साथ-साथ सर्विस देने के लिए एक अतिरिक्त चार्ज वसूलते हैं। इसे ही सर्विस चार्ज कहा जाता है। ये बिल का 5% या ज्यादा हो सकता है। यह टैक्स से अलग होता है, यानी यह सरकार को नहीं जाता, बल्कि रेस्टोरेंट रख लेते हैं। ग्राहकों को इस चार्ज का भुगतान करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अब ग्राहकों के लिए राहत! अब ग्राहक बिना किसी डर के अपने बिल को ध्यान से देख सकते हैं। अगर बिल में सर्विस चार्ज जुड़ा है, तो आप इसे हटाने की मांग कर सकते हैं। अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट जबरदस्ती सर्विस चार्ज लेता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं:📞 कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर: 1800-11-4000💻 ईमेल: consumerhelpline.gov.in📲 CPGRAMS पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। निष्कर्ष दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला ग्राहकों के पक्ष में आया है। अब कोई भी होटल या रेस्टोरेंट आपसे जबरदस्ती सर्विस चार्ज नहीं ले सकता। यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा, यानी ग्राहक अपनी मर्जी से दे सकते हैं या नहीं।
Read more