रायपुर। दीपावली पर पटाखा दुकानों में आग लगने की घटनाओं को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रायपुर पुलिस ने कारोबारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। दुकानों में अग्निशमन यंत्र रखना, तय मात्रा में पटाखों का भंडारण करना और दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। दुकानों के आसपास बीड़ी-सिगरेट पीने, आग जलाने और ज्वलनशील सामान रखने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।
गुरुवार को पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम और नॉर्थ जोन में पटाखा कारोबारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें कारोबारियों को सुरक्षा नियमों और सावधानियों की जानकारी दी गई। पश्चिम जोन की बैठक सिविल लाइन स्थित सी-4 भवन में हुई, जिसमें ईदगाहभाठा मैदान में दुकान लगाने वाले कारोबारी भी शामिल हुए। वहीं, नॉर्थ जोन में डीसीपी दीपमाला कश्यप की अध्यक्षता में अस्थायी पटाखा दुकानदारों की बैठक हुई।
तय स्थानों पर ही लगेंगी पटाखा दुकानें
पुलिस ने निर्देश दिए कि पटाखों की दुकानें केवल निर्धारित और अनुमति प्राप्त स्थानों पर ही लगाई जाएं। दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए और सड़क या आपातकालीन वाहनों के आवागमन का रास्ता बाधित न हो। दुकानों के आसपास भीड़ जमा नहीं होने देने और बिजली की व्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है।
पटाखों के भंडारण और बिक्री के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। प्रत्येक दुकान में अग्निशमन यंत्र और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखने होंगे। निर्धारित सीमा से अधिक पटाखे रखने की अनुमति नहीं होगी। कारोबारियों को लाइसेंस की शर्तों का पालन भी करना अनिवार्य होगा।
संदिग्ध गतिविधि दिखे तो पुलिस को दें सूचना
पुलिस ने कारोबारियों से कहा है कि वे ऐसी गतिविधियों से बचें, जिनसे आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की जानकारी तत्काल पुलिस और संबंधित विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैं।
पश्चिम जोन की बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा ने सुरक्षा नियमों का गंभीरता से पालन करने की अपील की। वहीं, नॉर्थ जोन की डीसीपी दीपमाला कश्यप ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी।
साइबर ठगी से बचने के लिए भी किया जागरूक
बैठक के दौरान नॉर्थ जोन पुलिस ने ‘साइबर पर संकल्प’ अभियान के तहत पटाखा विक्रेताओं और मौजूद लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीके बताए। उन्हें अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, फर्जी कॉल और मैसेज से सावधान रहने तथा बैंक खाते और निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करने की समझाइश दी गई।
पुलिस ने बताया कि साइबर ठगी होने पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
दोनों जोन के अधिकारी रहे मौजूद
पश्चिम जोन की बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त नवनीत पाटिल, आजाद चौक थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर, अग्निशमन विभाग के निरीक्षक लीलेश्वर सिंह और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे।
वहीं, नॉर्थ जोन की बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आदित्य पांडे, एसीपी उरला पूर्णिमा लामा, गुढ़ियारी, खमतराई और उरला थाना प्रभारी, रामनगर चौकी प्रभारी और अस्थायी पटाखा विक्रेता शामिल हुए।
पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि दीपावली पर पटाखों का सुरक्षित इस्तेमाल करें, सुरक्षा नियमों का पालन करें और साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहें।




